वाराणसी :- शाइन सिटी कंपनी के सीएमडी राशिद नसीम की दो करोड़ रुपये की जमीन जैतपुरा थाने की पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करेगी। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के आदेश पर की जाएगी। कैंट थाने में 19 अक्तूबर 2021 को रासिद नसीम, उसके भाई आसिफ नसीम और सहयोगी डॉ. अमिताभ श्रीवास्तव के खिलाफ तत्कालीन इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह की तहरीर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। गैंग का लीडर राशिद नसीम है।
गैंग का मुख्य काम जमीन और प्लॉट दिलाने का झांसा देकर आमजन के रुपये हड़पना है। राशिद नसीम के खिलाफ प्रदेश के अलग-अलग जिलों में 500 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वहीं, 10 मुकदमों में कुर्की की उद्घोषणा के बाद भी शाइन सिटी कंपनी का सीएमडी राशिद नसीम अदालत में हाजिर नहीं हुआ। इसे लेकर अदालत के आदेश की अवहेलना के आरोप में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की वाराणसी इकाई के इंस्पेक्टर विजय प्रकाश यादव की तहरीर पर राशिद नसीम के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर विजय प्रकाश यादव के अनुसार राशिद नसीम के विरुद्ध धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़े 10 मुकदमों में अदालत ने उसे गत दिनों फरार घोषित करते हुए कुर्की की उद्घोषणा जारी की थी। अदालत ने आदेशित किया था कि राशिद नसीम हाजिर हो।
