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ऐसे समझें कितना टैक्स चुकाना होगा

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अगर किसी करदाता की कुल आय 12 लाख रुपये है, जिसमें से वेतन से आय आठ लाख रुपये है, लेकिन शेयर या म्यूचुअल फंड से आय चार लाख रुपये है, तो धारा 87ए के तहत रिबेट (अधिकतम 60 हजार रुपये) केवल आठ लाख रुपये पर ही मिलेगी। यानी यह आय पूरी तरह कर मुक्त होगी। वहीं, शेष चार लाख रुपये की आय पर अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के अनुसार आयकर चुकाना होगा।

अल्पकालिक लाभपर कर की दर…

■ यदि चार लाख रुपये की आय अल्पकालिक पूंजीगत लाभहै, तो उस पर विशेष दर से कर लगेगा जो 20% है, इसलिए निवेशक को कर के रूप में 80,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

■ एक साल से कम की अवधि वाले निवेश को अल्पकालिक लाभ में शामिल किया जाता है।

दीर्घकालिक लाभपर कर की दर…

■ यदि शेयर या म्युचुअल फंड में चार लाख रुपये का दीर्घकालिक लाभ है तो 1.25 लाख रुपये की छूट मिलेगी और 2.75 लाख रुपये के शेष लाभपर 12.5% कर का भुगतान करना होगा। नतीजतन निवेशक को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभपर 34,375 रुपये का कर चुकाना होगा।

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Author: vartahub

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