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दस्तावेजों का सत्यापन बार-बार कराने से मुक्ति

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नई दिल्ली :  बजट में एक संशोधित सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री जल्द ही शुरू करने का ऐलान किया गया है। इससे दस्तावेजों के बार-बार सत्यापन की आवश्यकता कम हो जाएगी। इसके तहत आधार, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सेंट्रल केवाईसी से संबंधित डाटा की सुरक्षा के लिए उपायों का प्रस्ताव किया गया है। इससे नागरिकों और वित्तीय संस्थानों के लिए केवाईसी प्रक्रिया को अधिक सरल और सुव्यवस्थित बनाया जा सकेगा। इस रजिस्ट्री को सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जाएगा।इससे केंद्रीकृत डेटा सिस्टम के कारण धोखाधड़ी की घटनाओं क रोकने में मदद मिलेगी।कैसे करेगा कामः इसके लागू होने के बाद किसी सरकारी काम के लिए क भी केवाईसी दस्तावेज की प्रति देने क जरूरत नहीं होगी। यहां तक डिजिलॉकर से भी इसे सत्यापित कर की जरूरत नहीं होगी।

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Author: vartahub

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