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दहेज में एक लाख रुपए नहीं मिले तो की हत्या,कोर्ट ने दोषी पति ससुर और सास को सुनाई 7-7 साल की सजा

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सोनभद्र। साढ़े 6 वर्ष पूर्व दहेज में एक लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर सावित्री देवी की हुई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू,सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी पति संतोष,ससुर अमरनाथ व सास फूलवंती देवी को 7-7 वर्ष की कठोर कैद व 2-2 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक मृतका का पिता घुरफेकन पाल निवासी ग्राम बरवाडीह,थाना चकरघट्टा,जिला चंदौली ने रॉबर्ट्सगंज थाने में 27 सितम्बर 2018 को दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसने अपनी बेटी सावित्री देवी की शादी करीब साढ़े 4 वर्ष पूर्व 9 जून 2014 को संतोष पुत्र अमरनाथ निवासी ग्राम बसौली, थाना रॉबर्ट्सगंज,जिला सोनभद्र के साथ हिंदू रीति रिवाज से किया था। शादी में अपने सामर्थ्य के अनुसार उपहार स्वरूप सामान दिया था। बावजूद इसके दहेज की मांग को लेकर उसकी बेटी सावित्री देवी को दहेज में एक लाख रुपये की मांग को लेकर पति संतोष, ससुर अमरनाथ व सास फूलवंती देवी द्वारा शुरू से ही मारपीट कर प्रताड़ित किया जाने लगा। जब भी सावित्री मायके आती थी तो सारी बात सबको बताती थी। कई बार रिश्तेदारों के सामने पंचायत भी हुई,जिसमें कहा जाता था कि अब प्रताड़ित नहीं करेंगे। लेकिन पुनः वहीं रवैया अपनाया जाता रहा। 22 सितंबर 2018 को सुबह 6 बजे सावित्री देवी के बीमारी की सूचना पर अन्य लोगों के साथ उसके ससुराल पहुंचा तो उसके शरीर पर चोट के निशान थे और मृत हाल में पड़ी थी। उसे अस्पताल लेकर आया तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।उसे पूर्ण विश्वास है कि दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो पति संतोष,ससुर अमरनाथ व सास फूलवंती देवी ने उसकी बेटी सावित्री देवी को मार डाला है। रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करें। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, 9 गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी पति संतोष,ससुर अमरनाथ व सास फूलवंती देवी को 7-7 वर्ष की कठोर कैद व 2-2 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।

Rajesh Sharma
Author: Rajesh Sharma

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