ब्रेकिंग न्यूज़ | दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम निर्णय में कहा है कि सड़क पर खुद की गलती या रेसिंग/स्टंट के चलते जान गंवाने वाले व्यक्ति के मामले में बीमा कंपनी मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी की मौत उसकी खुद की लापरवाही या जानबूझकर जोखिम उठाने की वजह से होती है, तो उसके परिजन बीमा क्लेम के हकदार नहीं होंगे।
यह फैसला उस केस में आया जहां एक युवक की रेसिंग के दौरान मौत हो गई थी, और उसके माता-पिता ने बीमा कंपनी से मुआवजा मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने उनके दावे को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में बीमा कंपनियों पर भुगतान का दायित्व नहीं डाला जा सकता।
