लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रियाओं पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि SIR फॉर्म भरते समय मतदाता केवल एक ही स्थान का फॉर्म जमा करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा दो जगह फॉर्म भरने पर नियमों के तहत एक साल तक की सजा का प्रावधान है। वोटर लिस्ट में नाम भारतीय नागरिकता कि पहली शर्त है, इसलिए मतदाता अपने विवरण- विशेषकर नाम, माता-पिता का नाम सही तरीके से भरें, ताकि किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।
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