लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब महिलाएं अपनी सहमति से नाइट शिफ्ट (शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक) काम कर सकेंगी। सरकार ने इसके लिए सुरक्षा और सुविधा की सख्त शर्तें तय की हैं।
नए आदेश के तहत महिला कर्मचारियों को दोगुनी मजदूरी, CCTV निगरानी, सुरक्षित परिवहन सुविधा और सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था दी जाएगी। साथ ही वे बिना किसी रुकावट के लगातार 6 घंटे तक कार्य कर सकेंगी। ओवरटाइम की सीमा 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही कर दी गई है, जिसका भुगतान डबल वेज रेट पर होगा।
यह नियम 29 श्रेणियों के खतरनाक उद्योगों में भी लागू होगा, जहां पहले महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध था। योगी सरकार की यह पहल महिलाओं को न केवल सुरक्षा का कवच देगी, बल्कि उन्हें आर्थिक और व्यावसायिक स्वतंत्रता की नई दिशा भी प्रदान करेगी।नवप्रकाश टाइम्स।





