वाशिंगटन,अमेरिका की एक अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका दिया है। अदालत ने ट्रंप के उस फैसले को अस्थायी रूप से रोक दिया, जिसमें उन्होंने संघीय निधि (सरकारी पैसे) को रोकने की कोशिश की थी। इससे पहले, अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने पिछले गुरुवार को ट्रंप के जन्मजात नागरिकता अधिकार समाप्त करने के फैसले पर रोक लगा दी थी। अमेरिकी जिला न्यायाधीश लोरेन एल. अलीखान ने प्रशासन के इस फैसले के प्रभावी होने से कुछ ही मिनट पहले मंगलवार दोपहर को इस पर रोक लगा दी। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले पर सोमवार दोपहर तक रोक लगाई गई है। बता दें, व्हाइट हाउस ने संघीय व्यय की समग्र वैचारिक समीक्षा शुरू करते हुए यह रोक लगाने की योजना बनाई है। इसके कारण वे संगठन चिंतित हैं, जो वित्तीय रूप से संघीय अनुदानों एवं ऋण पर निर्भर हैं। प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि ऋण और अनुदान को रोकने का निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि खर्च ट्रंप के हालिया कार्यकारी आदेशों के अनुरूप हो। ये अनुदान एवं ऋण स्थानीय सरकारों, विद्यालयों व गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए वित्तीय जीवनरेखा हैं।
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