सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) का एआई चैटबॉट ‘Grok’ अपशब्दों के प्रयोग को लेकर विवादों में घिर गया है। इस मामले में आईटी मंत्रालय ने जांच की तैयारी शुरू कर दी है और ‘X’ के अधिकारियों से संपर्क में है। इस बीच, ‘X’ ने भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(बी) के तहत सरकार द्वारा की जा रही सेंसरशिप और गैरकानूनी सामग्री विनियमन को चुनौती दी है। कंपनी का कहना है कि यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के श्रेया सिंघल मामले (2015) के फैसले का उल्लंघन करता है और ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। ‘X’ ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह धारा 69A की कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बजाय धारा 79(3)(बी) का इस्तेमाल करके ऑनलाइन कंटेंट को नियंत्रित कर रही है। वहीं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कहना है कि यह धारा न्यायालय के आदेश या सरकारी अधिसूचना के आधार पर अवैध सामग्री हटाने के निर्देश देने का अधिकार देती है। आईटी मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि Grok AI चैटबॉट द्वारा हिंदी में अपशब्दों के प्रयोग की घटनाओं की भी जांच की जाएगी और इस मुद्दे पर ‘X’ से स्पष्टीकरण मांगा गया है।






