वाराणसी। जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने उत्तर प्रदेश एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 की धारा-5 एवं 8 तथा नियमावली के नियम-3 एवं 6 तथा शासकीय अधिसूचना के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्देशित किया है कि होली पर्व 14.03.2025 (शुक्रवार) के तीन दिन पूर्व पड़ने वाले 11.03.2025 (मंगलवार) को रामनगर के दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान खुले रहेगे तथा उसके एवंज में दिनांक 26.03.2025 (बुधवार) को दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान बन्द रहेगे।
होली पर्व दिनांक 14.03.2025 के पूर्व दिनांक 11.03.2025 से 13.03.2025 तक दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान पूर्वान्ह 8:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक खुले रह सकते है, परन्तु इसके पूर्व एवं पश्चात नहीं। कर्मचारियों से निर्धारित अवधि से अधिक घण्टे कार्य किये जाने पर दोगुने वेतन की दर से वेतन का भुगतान करना होगा।
