स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला, नोटिस जारी. बिहार हेल्थ सर्विस कैडर और मेडिकल एजुकेशन कैडर पर लागू. इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के डॉक्टर भी शामिल. एलोपैथिक डॉक्टर और चिकित्सा शिक्षक नहीं कर सकेंगे निजी प्रैक्टिस. विधानसभा चुनाव के दौरान भी सीएम नीतीश ने दी थी जानकारी.
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