सेबी ने म्यूचुअल फंड खाता खोलने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत ‘अब किसी भी निवेशक का नया म्यूचुअल फंड खाता तभी खुलेगा, जब उसकी केवाईसी प्रक्रिया पूरी तरह सत्यापित हो जाएगी। अभी कई मामलों में अधूरे दस्तावेजों के साथ भी खाता खोल दिया जाता है।
सेबी के नए प्रस्ताव के मुताबिक, निवेशक का खाता तभी पूरी तरह संचालित माना जाएगा, जब उसकी पहचान को केवाआई एजेंसी से अंतिम मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद ही पहला निवेश संभव होगा। निवेशक को इस प्रक्रिया के हर चरण की जानकारी मोबाइल या ई-मेल के जरिए मिलती रहेगी, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या देरी से बचा जा सके। बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनियों और केंद्रीय केवाईसी एजेसियों को अपनी प्रणाली और कामकाज को नए प्रस्तावित नियमों के हिसाब से ढालने के निर्देश दिए हैं।





