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दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो जलाकर की पत्नी की हत्या:दोषी पति को उम्रकैद,चार अन्य दोषियों को 3-3 वर्ष की सजा

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सोनभद्र। ढाई वर्ष पूर्व दहेज में एक लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर चांदनी उर्फ सबा बेगम को जलाकर हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू, सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी पति हसनैन को उम्रकैद व 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं चार अन्य दोषियों को 3-3 वर्ष की कैद व एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक मृतका की मां जैबुन्निशा पत्नी मोहम्मद काशिम निवासी बभनौली, थाना रॉबर्ट्सगंज,जिला सोनभद्र ने पन्नूगंज थाने में 8 जून 2022 को दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसने अपनी बेटी चांदनी उर्फ सबा बेगम की शादी करीब 12 वर्ष पूर्व हसनैन पुत्र बलमू उर्फ अजीमुल्लाह निवासी ग्राम बनौरा,थाना पन्नूगंज, जिला सोनभद्र के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से किया था। शादी में अपने सामर्थ्य के अनुसार उपहार स्वरूप सामान दिया था। बावजूद इसके दहेज में एक लाख रुपये की मांग को लेकर पति हसनैन,ससुर बलमू उर्फ अजीमुल्लाह खान,सास नजीरन उर्फ नजीर,देवर राजू खान उर्फ भद्दी व ननद रोबिना द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा। तथा जलाकर मारने की धमकी दिया जाने लगा। 6 जून 2022 को 12 बजे रात में उनकी बेटी चांदनी उर्फ सबा बेगम फोन कर घटना की जानकारी दी। जब बेटी के ससुराल गए तो वह जली हुई हाल में पड़ी थी। दहेज में एक लाख की मांग पूरी नहीं हुई तो पति,ससुर,सास,देवर व ननद ने बेटी चांदनी उर्फ सबा बेगम को जला दिया। जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया,जहां से गम्भीर हालत को देखते हुए वाराणसी रेफर कर दिया गया। बेटी ने घटना की सारी जानकारी दी। इलाज के दौरान बेटी की मौत हो गई। रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करें। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी पति हसनैन को उम्रकैद व 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं दोषी ससुर बलमू उर्फ अजीमुल्लाह खान,सास नजीरन उर्फ नजीर,देवर राजू खान उर्फ भद्दी व ननद रोबिना को दोषसिद्ध पाकर 3-3 वर्ष की कैद व एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।

Rajesh Sharma
Author: Rajesh Sharma

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