Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक एक सहकारी बैंक को लेकर बड़ा फैसला लिया है. रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि सतारा, महाराष्ट्र के जीजामाता महिला सहकारी बैंक (Jijamata Mahila Sahakari BankJijamata Mahila Sahakari Bank) के लाइसेंस को रद्द किया गया है. इसका कारण सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और संभावनाएं नहीं हैं,बता दें कि जीजामाता महिला सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस पहले 30 जून, 2016 के एक आदेश के जरिए रद्द कर दिया गया था. फिर बैंक की अपील पर 23 अक्टूबर, 2019 को बहाल कर दिया गया था. एक बयान में RBI ने कहा कि अपीलीय प्राधिकरण ने निर्देश दिया कि बैंक की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए वित्त वर्ष 2013-14 के लिए बैंक का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए. इसके लिए रिजर्व बैंक ने एक ऑडिटर को चुना था, लेकिन बैंक से पर्याप्त सहयोग के अभाव में ऑडिट कराने का यह काम पूरा नहीं हो पाया I
रिजर्व बैंक ने बताया है कि बैंकिंग ऑपरेशन बंद होने के बाद कईअन्य बातों के साथ जमा स्वीकार करने और जमा राशि के पुर्नभु्गतान जैसे काम को भी प्रतिबंधित किया गया है. हालांकि, परिसमापन होने के बाद प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से जमा राशि पर पांच लाख रुपये तक इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है. आरबीआई ने कहा कि 30 सितंबर, 2024 तक कुल जमा राशि का 94.41 प्रतिशत DICGC बीमा के अंतर्गत कवर किया गया था I





