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बिजनेसमैन झुनझुनवाला पर 2.97 करोड़ का जुर्माना :- वाराणसी में कोर्ट ने कहा 94 साल के उद्यमी को सजा देना उचित नहीं

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वाराणसी :- बिजली चोरी के वर्ष 2007 के एक मामले में विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने 94 साल के उद्यमी दीनानाथ झुनझुनवाला को 17 साल बाद दोषी करार दिया है। अदालत ने उद्यमी दीनानाथ झुनझुनवाला पर 2.97 करोड़ 58 हजार 827 रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना न अदा करने पर उद्यमी को दो साल के कारावास की सजा भुगतनी होगी।

इस वजह से नहीं मिली सजा अदालत ने कहा कि उद्यमी की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए सजा देना न्यायोचित नहीं है। नगरीय विद्युत वितरण खंड (षष्ठम) आशापुर के तत्कालीन अधिशासी अभियंता संकट हरण सिंह ने सारनाथ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। संकट हरण सिंह के अनुसार, वह अपनी टीम के साथ 11 जून 2007 को आशापुर स्थित मेसर्स झुनझुनवाला ऑयल मिल के विद्युत कनेक्शन की जांच करने गए थे।जांच के दौरान पाया गया कि उपभोक्ता को 200 केवीए का भार 11000 वोल्ट पर स्वीकृत है। उपभोक्ता ने बताया था कि 30 मई 2007 से पहले बिजली का उपयोग और मांग अत्यधिक कम थी। एमआरआई रिपोर्ट से बिजली चोरी का मामला सामने आया। पता चला कि चेारी से बिजली निगम को 99.19 लाख 609 रुपये की राजस्व की क्षति हुई है। अधिशासी अभियंता की तहरीर पर सारनाथ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने झुनझुनवाला ऑयल मिल के अधिष्ठाता उद्यमी दीनानाथ झुनझुनवाला को दोषी पाया और जुर्माना लगाया।

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Author: vartahub

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