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मतदाता सूची में सुधार को तैनात करें बूथ लेवल एजेंट :- चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों से अपील, डीएम ने प्रतिनिधियों संग बैठक में दी ये जानकारियां

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Varanasi  : मतदाता सूची में सुधार के लिए चुनाव आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपने बूथ लेवल एजेंट तैनात करने के साथ ही एजेंटों की सूची स्थानीय जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कराने की अपील की है। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में कहा कि पारदर्शी चुनाव के लिए मतदाता सूची का सही होना जरूरी है। चुनाव आयोग की अपील है कि राजनीतिक दल। अपने अपने बूथ लेवल एजेंट नियुक्त कर लें ताकि उनकी मदद से मतदाता सूची की खामियों को दूर किया जा सके।

01 जनवरी को हो गए 18 साल के तो भरिए फॉर्म 06  जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि जो व्यक्ति 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और अभी तक उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे अपना आवेदन फार्म-6 पर प्रस्तुत कर मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। आवेदन के समय ध्यान दें कि प्रारूप की समस्त प्रविष्टियों को ठीक से भरा जाय तथा उस पर दावेदार के हस्ताक्षर / अंगूठा निशान हो । प्रारूप – 6 के साथ आयु एवं निवास से संबंधित साक्ष्य एवं पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो संलग्न करना आवश्यक है। प्रारूप-6 क पर प्रवासी मतदाताओं के सूची। में सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन किया जा सकता है।

नाम कटवाने के लिए फॉर्म 07, संशोधन के लिए भरे फॉर्म 08 मतदाता सूची में दर्ज किसी प्रविष्टि को शुद्ध कराने के लिए मतदाता फार्म-8 पर अपना रंगीन पासपोर्ट साइज का एक फोटो लगाकर संशोधित किये जाने वाले प्रविष्टि से संबंधित साक्ष्य संलग्न कर संशोधन कराया जा सकता है। कोई मतदाता फार्म -8 द्वारा निवास स्थान परिवर्तन / निर्वाचक नामावली में संशोधन / मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रतिस्थापन तथा दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन के लिए भरकर अपना संशोधन करा सकता है। मतदाता सूची / फोटोरोल से किसी मतदाता का नाम अपमार्जित कराने के लिए फार्म-7 पर आवेदन किया जा सकता है।

इन चार महीने की पहली तारीख को मिलता है मतदाता बनने का मौका कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक के दौरान डीएम ने बताया कि आयोग द्वारा वर्ष में चार अर्हता तिथियां नियत की गयी है। घर-घर सर्वे के दौरान यदि कोई मतदाता 01 जनवरी की अर्हता तिथि के अतिरिक्त 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर को 18 वर्ष के पूर्ण हो रहे है तो उन सभी अर्ह मतदाताओं से फार्म-6 प्राप्त कर कर और उस अर्ह तिथि में उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किये जाने की कार्यवाही की जाती है।

डीएम ने बताया कि प्रत्येक वर्ष निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के पूर्व घर-घर मतदाताओं के सत्यापन की कार्यवाही की जाती है। प्रत्येक वर्ष निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम माह अक्टूबर- नवम्बर के मध्य होता है। निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन जनवरी के प्रथम सप्ताह में किया जाता है। पुनरीक्षण अवधि में प्राप्त हुए दावे और आपत्तियों की सूची (फार्म 9,10,11 व 11क) की पीडीएफ डाटा जन सामान्य के अवलोकन के लिए वेबसाइट varanasi.nic.in के DEO Portal Tab पर उपलब्ध कराई जाती है।

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Author: vartahub

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