वाराणसी के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब मकानों का नामांतरण (म्यूटेशन) कराने के लिए नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। Varanasi Municipal Corporation ने यह प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है।अब आवेदक निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाकर घर बैठे नामांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मात्र ₹100 का आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है।
45 दिन में निस्तारण का लक्ष्य..नगर निगम ने निर्विवाद मामलों में ऑनलाइन आवेदन के बाद 45 कार्य दिवसों के भीतर निस्तारण का लक्ष्य तय किया है। इससे लोगों को समय और भागदौड़ दोनों से राहत मिलेगी।
स्व-कर निर्धारण के नए नियम..अपर नगर आयुक्त Savita Yadav के अनुसार, यदि कोई नया निर्माण या पुनर्निर्माण होता है, तो भवन स्वामी को 60 दिनों के भीतर फॉर्म-1 भरकर जमा करना अनिवार्य होगा।
संपत्ति के क्षेत्रफल के आधार पर शुल्क इस प्रकार तय किया गया है—
– 1000 वर्ग फीट तक: ₹1000
– 1001–2000 वर्ग फीट: ₹2000
– 2001–3000 वर्ग फीट: ₹3000
– 3000 वर्ग फीट से अधिक: ₹5000
देरी पर लगेगा अतिरिक्त शुल्क..नगर निगम के अनुसार, रजिस्ट्री के 3 महीने के भीतर आवेदन न करने पर विलंब शुल्क देना होगा। 6 महीने से अधिक देरी होने पर 8% अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा।
मृत्यु के बाद भी ऑनलाइन नामांतरण..यदि किसी संपत्ति स्वामी की मृत्यु हो जाती है, तो उत्तराधिकारी को 6 महीने के भीतर नगर निगम को सूचना देकर नामांतरण कराना होगा।
नई उपविधि जल्द लागू..शासन के निर्देश पर “नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि 2024” का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्द लागू किया जाएगा। इससे पूरी प्रक्रिया और पारदर्शी बनने की उम्मीद है।




