नई दिल्ली। अगर आपके नाम पर कोई मोबाइल SIM जारी है और आप उसे किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, तो अब सावधान हो जाइए। दूरसंचार विभाग (DoT) ने नागरिकों को अपने नाम पर जारी SIM कार्ड को किसी दूसरे व्यक्ति को देने या ट्रांसफर करने को लेकर चेतावनी जारी की है।
DoT ने 21 सितंबर 2026 को जारी अपनी एडवाइजरी में कहा कि फर्जी तरीके से SIM जारी करना, दूरसंचार पहचान से जुड़े साधनों का दुरुपयोग करना या IMEI नंबर से छेड़छाड़ करना Telecommunications Act, 2023 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में तीन साल तक की जेल या ₹50 लाख तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
दूसरे व्यक्ति को SIM देने पर क्या होगा?
DoT ने विशेष रूप से नागरिकों को सलाह दी है कि वे अपने नाम पर जारी SIM कार्ड किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल के लिए न दें। विभाग के अनुसार, यदि ऐसा SIM किसी गैरकानूनी गतिविधि में इस्तेमाल पाया जाता है, तो मूल subscriber के लिए भी कानूनी जिम्मेदारी का जोखिम पैदा हो सकता है।हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी को SIM देने मात्र से हर व्यक्ति पर सीधे ₹50 लाख का जुर्माना लग जाएगा। ₹50 लाख तक का जुर्माना उन संबंधित अपराधों के लिए निर्धारित अधिकतम दंड है, जो Telecommunications Act की धारा 42 के तहत आते हैं।
छत्तीसगढ़ में सामने आया मामला
DoT के मध्य प्रदेश लाइसेंस सर्विस एरिया की कार्रवाई के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया, जिसमें छत्तीसगढ़ में एक Point of Sale एजेंट ने नागरिकों की जानकारी या सहमति के बिना उनके पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल कर 25 मोबाइल कनेक्शन अवैध रूप से सक्रिय किए थे।जांच के बाद संबंधित SIM की दोबारा सत्यापन प्रक्रिया की गई और जिन नंबरों का पुनः सत्यापन नहीं हो सका, उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया। संबंधित PoS एजेंट को भी भविष्य में SIM जारी करने से ब्लैकलिस्ट किया गया।
अपने नाम पर कितने SIM चल रहे हैं, ऐसे करें चेक
DoT ने नागरिकों से Sanchar Saathi Portal और Mobile App के जरिए अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की जांच करने की अपील की है। यदि कोई ऐसा नंबर दिखाई देता है जिसे आप इस्तेमाल नहीं करते या जिसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उसकी रिपोर्ट करना जरूरी है।
सावधानी रखें: अपने नाम पर जारी SIM किसी अन्य व्यक्ति को इस्तेमाल के लिए देने से बचें और अपने नाम पर सक्रिय मोबाइल कनेक्शनों की समय-समय पर जांच करते रहें।
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