म्यूचुअल फंड में पैसा लागने वालों के लिए भी बड़ी खबर आई है. आपको बता दें कि Section 194K के तहत बड़ी राहत दी गई है. इसके तहत लिमिट डबल कर दी गई है. आइए आपको विस्तार से बताते है|
क्या है सेक्शन 194k – इनकम टैक्स की धारा 194K म्यूचुअल फंड यूनिट्स से होने वाली आमदनी पर स्रोत पर टैक्स कटौती (TDS) से संबंधित है इस धारा के तहत, अगर किसी व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष में म्यूचुअल फंड से ₹5,000 से अधिक का डिविडेंड प्राप्त होता है, तो 10% की दर से TDS काटा जाता है.लेकिन अब इसको लेकर बड़ा एलान हुआ… बजट में वित्त मंत्री ने म्युचुअल फंड स्कीम पर मिलने वाले डिविडेंड पर टीडीएस की लिमिट 5 हजार से बढाकर 10 हजार कर दी गई है.अगर म्युचुअल फंड की किसी स्कीम में निवेश पर अगर आपको सालाना 10 हजार रुपये से ज्यादा डिविडेंड मिलता है तो एसेट मैनजमेंट कंपनी आपके डिविडेंड से 10 फीसदी टीडीएस काट लेगी.
पैन (PAN) – अगर निवेशक ने अपना पैन नहीं दिया है, तो TDS की दर बढ़कर 20% हो जाती है. म्यूचुअल फंड यूनिट्स की बिक्री से होने वाले पूंजीगत लाभ पर TDS लागू नहीं होता है; यह केवल डिविडेंड आय पर लागू होता है.
फॉर्म 15G/15H: यदि आपकी कुल आय कर-मुक्त सीमा के भीतर है, तो आप फॉर्म 15G (गैर-वरिष्ठ नागरिक) या फॉर्म 15H (वरिष्ठ नागरिक) जमा करके TDS कटौती से बच सकते हैं.
