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वाराणसी में हेड-कॉन्स्टेबल की पत्नी से 4 लाख की धोखाधड़ी :- बेटे की मदरसे में टीचर की नौकरी के नाम पर लिए पैसे, FIR

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वाराणसी के जैतपुरा थाने में रिटायर्ड हेडकांस्टेबल मुसर्रत हुसैन ने 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। यह धोखाधड़ी उनकी पत्नी से बेटे की मदरसे में नौकरी के नाम पर की गई है। मदरसे के मालिक ने उनकी पत्नी को बेटे की नौकरी 5 लाख रुपए में लगाने की बात कही और 4 लाख रुपए ले लिए पर नौकरी नहीं लगी तो पैसा वापस मांगने पर 1 लाख का चेक पुलिस के दबाव में दिया जो बाउंस हो गया। ऐसे में पुलिस को तहरीर दे कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।आरोपी आसिफ अली; मदरसा जामिया अल्विया एजुकेशन, दोषीपुरा का मालिक है। जहां उसने के टीचर की जगह रिक्त होने की बात कही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पत्नी के साथ की धोखाधड़ी, मदरसे के मैनेजर से भरवाया हामी पुलिस को दी गई तहरीर में पक्की बाजार के रहने वाले रिटायर्ड हेडकांस्टेबल मुसर्रत हुसैन ने बताया- साल 2023 के नंवबर महीने में दोषीपुरा के रहने वाले आसिफ अली उनके घर आये थे। उनके घर से हमारे घर पहले भी आना-जाना रहा है। उस दिन उन्होंने मेरी पत्नी से कहा कि आप का बेटा एमए पढ़ा है और मेरे मदरसे जामिया अल्विया एजुकेशन, दोषीपुरा में एक टीचर की जगह रिक्त है। अगर आप 4 से 5 लाख रुपए खर्च करेंगी तो उसकी नौकरी लग जाएगी। इस बात की तस्दीक के लिए उसने मदरसे के मैनेजर फकर मेहंदी से बात कराई जिसपर उसने कहा कि उनका मदरसा है वो करवा सकते हैं।

चार बार में दिए चार लाख रुपए, फिर भी नहीं मिली जॉब पीड़ित ने बताया- इसपर विश्वास करते हुए मेरी पत्नी ने 16 नंवबर 2023 को 50 हजार रुपए नकद, 24 नवंबर 2023 को 1 लाख का चेक, 22 दिसंबर 2023 को दो लाख रुपए का चेक और 23 दिसंबर को 50 हजार का चेक दिया। पत्नी ने कहा की बाकी पैसे जॉब मिलने पर देंगे। 10 महीना बीतने पर भी जब जॉब नहीं मिली तो मई आसिफ अली के घर गया। और उससे पैसे वापस मांगे, न देने पर FIR की धमकी दी तो उसने कहा की जमीन बिकने वाली है। बिक जाएगी तो पैसे दे देंगे।

एक लाख का थाने में दिया चेक, हुआ बाउंस मुसर्रत हुसैन ने बताया- इसी बीच पता चला कि आसिफ का मकान 85 लाख में बिका है। तो मेरी पत्नी उसके घर गयीं पर उसकी पत्नी ने कहा कि अभी पूरे पैसे नहीं मिले हैं। मिलने पर आप का पैसा लौटा दिया जाएगा। ऐसे में 18 नवंबर 2024 थाना जैतपुरा पहुंचकर एप्लिकेशन दी थी। जिसपर पुलिस ने आसिफ अली को बुलाया था। जहां लिखित सुलह के बाद उसने एक लाख का चेक दिया था और 3 दिसंबर 2024 के बाद लगाने को कहा था। हमने 5 दिसंबर 2024 को चेक लगाया तो चेक बाउंस हो गया।

पुलिस आयुक्त के निर्देश पर हुआ मुकदमा इस संबंध पुलिस आयुक्त के निर्देश पर जैतपुरा पुलिस ने सोमवार की शाम मुकदमा दर्ज किया है। एसओ जैतपुरा बृजेश कुमार मिश्रा ने बताया- पीड़ित की तहरीर पर बीएनएस की धारा 318(4) और 316 (2) में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

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Author: vartahub

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