नई दिल्ली : सड़क परिवहन मंत्रालय वाहन मालिकों और ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए पता यानी आधार, मोबाइल फोन नंबर और अन्य विवरण अपडेट करना अनिवार्य करने पर विचार कर रहा है। सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय इसे मोटर वाहन अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का हिस्सा बनाने पर विचार कर रहा है। एक अधिकारी ने कहा, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों, विशेष रूप से लगातार उल्लंघन करने वालों, अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए जोखिम पैदा करने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए एक सख्त निगरानी तंत्र की आवश्यकता है। जुर्माने और कार्रवाई का सामना करने से बचने के लिए लोग मोबाइल नंबर बदल लेते हैं या फिर नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर देते हैं। कार्रवाई बचने के इन आसान तरीकों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से इस बदलाव पर विचार किया जा रहा है।
