इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपहरण मामलों में पुलिस की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, पुलिस अधिकारी उदासीन बने रहेंगे। कोर्ट ने वाराणसी पुलिस आयुक्त से हलफनामा मांगते हुए पूछा कि 31 मार्च 2025 से लापता व्यक्ति का अब तक पता क्यों नहीं चल पाया। यह आदेश नितेश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और अनिल कुमार की खंडपीठ ने दिया। हाईकोर्ट ने एटीएम बूथ में कार्ड बदलकर पैसे निकालने के आरोपी नसरुद्दीन और अन्य की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में गहन जांच की जरूरत है और यह कोर्ट का अधिकार क्षेत्र नहीं कि वह इसे रद्द करे। आरोपियों पर दिसंबर 2024 में मुजफ्फरनगर में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था।
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