वाराणसी: लालपुर-पांडेयपुर के चोरी व बरामदगी के एक मामले में चार आरोपितों को कोर्ट से राहत मिल गई। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट युगल शंभू की अदालत ने आरोपी जितेंद्र कुमार तिवारी, हर्षित कुमार द्विवेदी, अखिलेश सिंह व आदित्य यादव को 25-25 हज़ार रुपये की दो जमानते एवं देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा। प्रकरण के मुताबिक 27 फरवरी को 2025 को लालपुर-पांडेयपुर थाने की पुलिस क्षेत्र में गस्त कर रही थी कि मालवाहक गाड़ी से चोरी रियल जूस के 170 पैकेट को बरामद करते हुए चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। चार गिरफ्तार आरोपितों में मध्य प्रदेश के पर रीवा हर्षित कुमार द्विवेदी, कैंट क्षेत्र के पहाड़पुर निवासी जितेंद्र कुमार तिवारी, पहाड़पुर पुलिस लाइन पांडेयपुर निवासी अखिलेश सिंह, आदित्य यादव शामिल थे। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि आजमगढ़ रोड पर रिंग रोड से आगे घटना को अंजाम दिए थे। मालवाहक में रखे 170 पैकेट रीयल जूस चोरी कर माध्यमिक शिक्षा परिषद की गली में छिपा दिए थे की अपलोगों ने गिरफ्तार कर लिया।
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