वाराणसी। पीएम फसल बीमा योजना में बीमा कराने की अवधि ऋणी कृषकों के लिए 30 अगस्त एवं गैर ऋणी कृषकों के लिए 14 अगस्त तक बाढ़ दी गई है। यह जानकारी डीएम सत्येंद्र कुमार ने दी है। बताया कि गैर ऋणी कृषक आधार कार्ड, स्व-प्रमाणित फसल बुवाई का घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी की नकल, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ निकट के कामन सर्विस सेंटर अथवा बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा करते हुए फसल का बीमा करा सकते हैं।
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